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राजस्थान सरकार गरीब लड़कियों की शादी के लिए ‘कन्या शादी सहयोग योजना’ की शुरुआत की है। कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सरकार गरीब/ अनुसूचित जाती/ BPL परिवारों की दो कन्याओं के शादी के लिए सहायता देगी। सरकार कन्या शादी सहयोग के रूप में 10000 रुपए आर्थिक मदद करेगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गरीब और आर्थिक स्थति से पीड़ित परिवार को शादी के लिए सहायता देना है। यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े हुआ लोगो के लिए है जो अपनी लड़कियों का शादी नहीं कर पाते है।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना
कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों के विवाह के अवसर पर अनुग्रह राशि के रूप में 5,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या सन्तानों के विवाह के लिये ही देय होगी।
अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था करेंगे।
राजस्थान सरकार ने कन्या शादी सहयोग योजना के लिए 2017 -18 के बजट के लिए 12 करोड़ से अधिक का बजट बना कर अधिक आर्थिक रुप से सहायता देखकर राजस्थान के गरीब घरों की लड़कियों को सहायता प्रदान करना है|ताकि राजस्थान की गरीब बच्चियों की सहायता के लिए इस योजना को चलाया गया है ताकि इस योजना से राजस्थान गरीबी रेखा के नीचे आने वाली लड़कियों को और उनके मां-बाप को आर्थिक रुप से सहायता दी जा सके|
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए पात्रता:
- राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत जो गरीबी रेखा बीपीएल में आने वाले परिवार हैं|
- इस योजना का लाभ एससी sc/st एसटी के साथ सभी वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- जिस लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई उनको इस योजना का लाभ मिलेगा|
- राजस्थान का निवासी हो।
- यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या सन्तानों के विवाह के लिये ही देय होगी।
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- बैंक खाता
- सरकारी नौकरी वाला परिवार आवेदन नहीं कर सकता।
कन्या शादी सहयोग योजना के तहत मिलने वाली राशि:
- 18 वर्ष के बाद शादी पर: 20000 हजार रुपए
- दसवीं पास शादी के बाद: 30000 रुपए
- स्नातक पास के बास: 40000 रुपए
आवेदन करने का समय : शादी से 1 महीने पहले और 6 महीने बाद तक आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन:
- कन्या शादी सहयोग योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को शादी के 1 महीने के पहले और शादी के छह महीने के बाद भी आवदेन-पत्र जमा करवा सकते है|
- इस योजना का आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय विभाग में जाना होगा और या फिर जिला क्षेत्र अधिकारी को संपर्क करें|
राजस्थान कन्या शादी सहयोग | एप्लीकेशन फॉर्म | ऑनलाइन आवेदन | :
- कन्या शादी सहयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन (Kanya shadi sahyog online registration) आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको कन्या शादी सहयोग योजना का विस्तृत जानकारी वाला फॉर्म मिलेगा उससे आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- कन्या शादी सहयोग योजना राजस्थान फॉर्म pdf नीचे दिया गया है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी जानकारी पूछी गई है उसको भरे।
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