[आवेदन] राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | एप्लीकेशन फॉर्म | ऑनलाइन अप्लाई

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य जिन परिवारों ने अपने घर का मुखिया जो पैसे कमाता हो उसकी मौत हो गई हो|तो मुआवजे  के रूप में पैसे की एक मुफ्त राशि मिल जाएगी| जैसा कि आप जानते हैं यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का  शुभारंभ इसलिए किया गया है आज के समय में बहुत सारे परिवारों में आज भी एक ही व्यक्ति मुख्य रूप से परिवार का पालन पोषण करता है| उसे परिवार का मुखिया कहा जाता है|

Rashtriy parivarik Labh Yojana Form Download

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 30, 000 / रुपए का भुगतान करेगी।
  • पहले मुआवजे की राशि 20, 000 / रुपये था। वर्ष 2013 के बाद राशि संशोधित की गयी है ।
  • जो परिवार इस योजना के पात्र है, वह परिवार के मुखिया/अर्जक या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में उल्लेख राशि का दावा/ आवदेन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की पात्रता

  • गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार आवदेन कर सकते है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 46, 080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दस्तावेज

  • आवेदक की फोटो ।
  • आवेदक की आयु प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के परिवार के आय आयु प्रमाण पत्र, वेतन या भुक्तान स्लिप ।
  • परिवार के मुखिया की मौत या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत का प्रमाण पत्र , मुखिया का अर्थ, जो व्यक्ति पैसे कामता था।
  • सीबीसी बैंक खाते के विवरण और बैंक पास बुक की स्कैन की हुई कॉपी।
  • आवेदन फार्म और आवेदन के कंप्यूटर जनित रसीद का प्रिंट आउट की नकल ।
  • इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ प्रिंट आउट/ फ़ोटोस्टेट को आवेदक द्वारा जिला कार्यालय में जमा करने के समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश :

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवदेन:

आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा क्लिक करे

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फिर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पर क्लिक करें

parivarik labh yojana UP Registration

  • यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए नया पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा|
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र दिखाई देगा|

rashtriya parivarik labh yojana form pdf download

  • इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे|
  • अपनी सही जानकारी और विवरण दर्ज करे।
  • आय प्रमाण पत्र,फोटोग्राफ,दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड/दर्ज करे।
  • सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगा।

Parivarik labh Status Check | आवेदन किए गए पत्र की स्थिति :

parivarik labh Status Check online

Help Line Toll-Free Number – 18004190001

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