[फॉर्म] Shubhlaxmi Yojana Rajasthan Form Pdf Download | Subhlaxmi Yojana 2019 Online Form

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राजस्थान सरकार ने राज्य में कन्या के पैदा होने के अवसर को शुभ मानने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शुभलक्ष्मी योजना शुरुआत की है। शुभलक्ष्मी योजना राजस्थान के अंतरगत बेटियों के पैदा होने पर बेटी के माता और पिता को सरकार द्वारा 2100 रुपये दिए जाएँगे। समय के साथ जब बेटियां पढ़नें की उम्र की हो जाएँगी तब उन्हें सरकार द्वारा 3100 रुपये का धनादेश अधवा चैक दिया जाएगा।

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Shubhlaxmi Yojana Rajasthan

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शुभलक्ष्मी योजना की शुरुआत सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बेटियों को शिक्षित करने के लिए शुरू की है। इस योजना के ख़ास बात यह है कि शुभलक्ष्मी योजना के तहत लड़की की शादी के समय लड़की की माता को सरकार द्वारा 7300 रुपये का धनादेश दिए जाने का भी प्रावधान है।

मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के उद्देश्य

  • कन्या जन्म को बढ़ावा दें/Encourage girl child birth.
  • लड़कियों के लिंग अनुपात में सुधार/Maintain the gender ratio of girls.
  • शुभलक्ष्मी योजना दो से अधिक कन्याओं के जन्म पर भी लागू की जाएगी/This scheme will also be implemented even on the birth of more than two children.

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जरुरी दस्तावेज़/Documents Required For Mukhyamantri Shubh Laxmi Yojana Rajasthan

  • Aadhar card/आधार कार्ड
  • Bhamashah Card/भामाशाह कार्ड
  • Residential Proof/आवासीय सबूत
  • Birth Certificate of a Female Child (DOB Certificate)/एक महिला बाल का जन्म प्रमाण पत्र (डीओबी प्रमाणपत्र)
  • Passport size photo (Recent Photo)/पासपोर्ट आकार फोटो
  • Bank Account Details/बैंक खाता विवरण

Shubhlaxmi Yojana Ki Jankari

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट घोषणा अनुसार राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013 से मुख्य्मंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अंतर्गत निम्न लाभ देय है:-

  1. दिनांक 1 अप्रैल, 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर महिला को 2100/- रूपये की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।
  2. बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के प्रथम जन्म- दिवस पर महिला को 2100/- रूपये की अतिरिक्त राशि और देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2014 से लागू होगा। इस योजना के लाभ को प्राप्त् करने के लिये कन्या के टीकाकरण का कार्ड/ममता कार्ड प्रस्तुत करना है।
  3. बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ देय होगा। इसके अंतर्गत महिला को 3100/- रूपये की राशि देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2018 से देय है।
  • योजना के सफल क्रियान्वंयन के लिये जिस संस्थान पर प्रसव हो रहा है उसी संस्थान द्वारा राशि रूपये 2100/- किया जायेगा। अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना की भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार ही मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत भुगतान किया जायेगा।
  • सरकार की जननी सुरक्षा योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना के तहत दिये जाने वाले लाभ अलग-अलग दिये जायेगे।
  • इस योजनातंर्गत पृथक से राशि उपलब्ध नही होने पर जननी सुरक्षा योजना में उपलब्ध बजट का उपयोग किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ उन महिलाओं को देय है जिनके प्रसव 31.03.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे पश्च्यात हुए तथा प्रसव से जीवित कन्या का जन्म हुआ है।
  • मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को भी देय है।
  • परिवहन के दौरान प्रसव होने पर भी इस योजना लाभ देय है।
  • एक से अधिक कन्या के एक ही प्रसव में पैदा होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या। के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2100/- रूपये के गुणांक में देय है।

इस योजना का द्वितीय लाभ तभी देय होगा जब महिला ने प्रथम लाभ ले लिया हो।

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • आवेदक को सरकारी अस्पतालों से संपर्क करना होगा।
  • आपको राजस्थान में संबंधित जिला / तालुका स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना होगा।
  • आवेदनकर्ता को कलेक्टर के कार्यालय, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य अधिकारी आदि से संपर्क करना चाहिए।

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