[पंजीकरण] MP Majdur Kalyan Yojana फॉर्म | Registration | असंगठित मज़दूर कल्याण योजना मध्यप्रदेश |

असंगठित मज़दूर कल्याण योजना मध्यप्रदेश | असंगठित मज़दूर कल्याण योजना मध्यप्रदेश फॉर्म | MP Mazdoor Kalyan Yojana Form | Mazdur Kalyan Yojana Madhya Pradesh | मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना फार्म |असंगठित मजदूर पंजीयन  कार्ड : मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है। मजदूरों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, उनके परिश्रम से जीवन चलता है। मध्यप्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिये इस योजना की शुरुआत की है। राज्य के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों के कल्याण में खर्च किया जायेगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक ‘मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना’ बनाई गई है।

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित गरीब मजदूरों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन, नि:शुल्क उपचार, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त प्रशिक्षण आदि जैसी इन योजनाओं के लाभ के लिए राज्य के गरीब मजदूरों को अपना पंजीकरण करना होगा।

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Mukhyamantri Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के हर असंगठित गरीब मजदूरों के लिए यह योजना एक बहुत बड़ी पहल है। असंगठित मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत खेतों में मजदूरी करने वाले, गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग-प्रिंटिंग, सिलाई-बुनाई-कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले,ऑटो रिक्शा चालकों, आटा, तेल, दालों, चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीमार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ता आते हैं।

मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लाभ

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक किफायती घर का लाभ
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन
  • नि:शुल्क चिकित्सा उपचार
  • बच्चों को मुफ्त शिक्षा
  • नि:शुल्क प्रशिक्षण
  • मृत्यु में राहत सहायता

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असंगठित मजदूर कल्याण पात्रता

  • आवेदक एक श्रमिक होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • श्रम किसी भी प्रकार की सरकार या अनुबंध सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • एक करदाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक अन्य किसी अर्थात मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, हम्माल एवं तुलावटी तथा इस प्रकार की अन्य श्रमिक संवर्ग की राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत न हो।
  • कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

Madhya Pradesh Asangathit Mazdoor Kalyan Application Form | Online Registration

असंगठित मजदूर कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए, गरीब मज़दूरों को अपना पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी श्रमिक और मजदूर सरकारी वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। असंगठित मज़दूर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप ऑफिसियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा नीचे से डाउनलोड करें।

आप नीचे दिया गया मुख्यमंत्री असंगठित मज़दूर कल्याण योजना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

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असंगठित मजदूर कल्याण योजना से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक:

आवेदन पत्र डाउनलोड करें

मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल

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