[फॉर्म] MP मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना 2018-19| Application Form | Online Registration

मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित कर्मकारों के बच्चों को कॉलेजों में मुफ्त admission दिलवाने की योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना रखा गया है। This scheme will provide free admissions to the children of labourers. This admission to students from workers family will be given under the Mukhyamantri Jan Kalyan (Shiksha Protsahan) Yojana. The state govt. has given the implementation directives for the successful implementation of Nishulk Uchcha Shiksha Yojana 2018-19 in E-Pravesh process.

All the students belonging to the poor sections of the societies (family of unorganized workers) can get admission at graduation and PG level. They can get admissions in any college and universities either govt. / private / govt. aided as per their choice. At the time of admission, verification of the Labourer document of the parents will be done. After which, candidate will get free admission.

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मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभकारी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत असंगठित कर्मकारों के बच्चों को महाविद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा ई-प्रवेश 2018-19 की प्रक्रिया में निःशुल्क उच्च शिक्षा योजना 2018-19 लागू करने के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क उच्च शिक्षा योजना- 2018-19 लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पारम्परिक और स्व वित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। योजना के लिये विद्यार्थी के माता-पिता का श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना आवश्यक होगा। पात्रता सुनिश्चित होने पर प्रवेश के समय यह लाभ दिया जायेगा। सभी शासकीय, अशासकीय तथा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालयों के कुल-सचिव को मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के प्रावधानों की जानकारी का विद्यार्थियों में व्यापाक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता:

  • मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप प्रदेश में रहने वाले गरीब व्यक्ति के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी।
  • फीस भरने में जाति, समाज और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना का लाभ पाने के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित विद्यार्थी मजदूरों और श्रमिकों के परिवार से संबंधित हो।
  • आवेदक के माता-पिता/अभिभावक के पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो।
  • आवेदक के  माता-पिता/अभिभावक आयकरदाता न हो और किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा में न हों।
  • माता-पिता/अभिभावक का श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना जरूरी है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर सीधे कॉलेज में जाकर दाखिला ले सकते हैं वह भी बिल्कुल मुफ्त में|

अधिक जानकारी के लिए यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना Notification :

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