Haryana Vridha Pension | Old Age Pension Haryana 2019: हरियाणा की राज्य सरकार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) ने बुजुर्ग लोगो को पेंशन प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। जिसका नाम है हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना है। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित ये योजना बुजुर्ग लोगो को सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरु की गयी है।
हरियाणा राज्य सरकार की इस योजना के तहत पेंशन के रूप में 1600 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, हरियाणा सरकार का एक लाभकरी प्रयास है। इस योजना का लाभ 60 व उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए Application Form भर के जमा कराएं, एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है |
Old Age Pension Haryana 2019
वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा / Old Age Pension Haryana :
वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरु की गई योजना है। जिसका उद्धेश्य हरियाणा के बुजुर्ग ( पुरुष या महिला) को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत बुजुर्गो को Rs. 1600 रुपये मासिक दिए जायेंगे। जो की हर साल 200 रूपये बढ़ायी जायेगी। इस व्रद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ वो सभी लोग ले सकते हैं।
जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के तहत, दोनों पुरुषों और महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रुपये (उसकी / उसके पति या पत्नी की आय) से अधिक नहीं है वह इस योजना का लाभ उठा सकते है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ:
- बुजुर्ग लोगों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा|
- राज्य सरकार रु 1,600 प्रति माह की पेंशन 60 वर्ष की आयु और उससे ऊपर के लोगो को प्रदान करती है|
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता / Eligibility for Vridhvastha Pension Scheme:
- वृद्ध आदमी या औरत की उम्र 60 या उसे ऊपर होने चाहिए
- बुजुर्ग व्यक्ति के पास हरियाणा का डोमिसिल ( निवास प्रमाण पत्र) होना चाहिए|
- बुजुर्ग जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रूपये से कम ह ( उसके पति/ पत्नी की आय मिला कर)
- कोई भी व्यक्ति जो किसी भी अन्य सरकार अथवा सरकारी संस्था से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को इस भत्ते के लिए पात्र नहीं मन जायेगा|
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- कैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करे
- आवेदन पत्र भरे और उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे|
- फिर, आवेदन फार्म को हरियाणा में जिला / तालुका में समाज कल्याण अधिकारी को जमा करें|
Application Form for Haryana Vridhvastha Pension Yojana :
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हरियाणा वृधावस्था पेंशन योजना लाभार्थी सूची | Haryana Old Age Pension Beneficary List:
लाभार्थियों की सूची देखने के लिए या पेंशन के आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं |
लाभार्थी सूची जाने के लिए आपको सबसे पहले सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
फिर वहां पर पूछी गयी जानकारी को सही सही भरें।
सब कुछ भरने के बाद लाभपात्रों की सूचि पर क्लिक करें।