राजस्थान सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों के लिए पन्ना धाय बिमा योजना की शुरुआत की है। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 75 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है। योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान है।
राजस्थान सरकार की पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत भारतीय जीवन बिमा निगम के तहत लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। पन्ना धाय अमृत जीवन के तहत BPL परिवारों को राशि के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। मूल रूप से यह योजना राज्य सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से नि:शुल्क संचालित की जा रही है|
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना राजस्थान | आम आदमी बीमा योजना
‘पन्नाधाय जीवन अमृत योजना’ के अन्तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 75 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है। योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान है। बीमित सदस्य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के दो बच्चों को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी इस योजना के अन्तर्गत है। मूल रूप से यह योजना राज्य सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से नि:शुल्क संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत बीमित परिवार के बीमित सदस्य की प्रीमियम राशि 100 रूपये प्रतिवर्ष का राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जायेगा।
केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) एवं आस्था कार्डधारी परिवारों के मुखिया/कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या स्थायी पूर्ण/ आंशिक अपंगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सम्बल देने के उद्देश्य से निःशुल्क जीवन बीमा सुविधा तथा ऐसे परिवार के कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना।
जनश्री बीमा योजना राजस्थान | पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लाभ :
इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के नामित सदस्य को निम्न लाभ देय होगा, जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा।
- सामान्य मृत्यु होने की दशा में 30 हजार रूपये।
- दुर्घटना होने की स्थिति में :-
- मृत्यु होने पर 75 हजार रूपये।
- स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75 हजार रूपये।
- आंख या 2 हाथ/पैर (Limb) या एक आंख व एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर 75 हजार रूपये।
- एक आंख या एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर 37 हजार 500 रूपये।
यहां पर दुर्घटना के कारण मृत्यु/ स्थायी पूर्ण अपंगता/ आंशिक अपंगता का अर्थ मृत्यु अथवा अपंगता से है, जो कि दुर्घटना होने से 3 कलेण्डर माह के मध्य की हो। इसमें कोई जानबूझकर स्वयं को पहुंचाई गई चोट, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास अथवा शराब, नशीले पदार्थों का सेवन, दंगे, सिविल कोमोशन, विद्रोह, आक्रमण, युद्ध, शिकार के कारण लगी चोट, पर्वतारोहण आदि में लगी चोट अथवा मृत्यु सम्मिलित नहीं है।
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पन्नाधाय जीवन अमृत योजना पात्रता
बीपीएल एवं आस्था कार्डधारी परिवार के कमाऊ सदस्य/ मुखिया /उसके द्वारा नामित सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की हो का बीमा कराया जाता है।
अनुदान सहायता
- सामान्य मृत्यु की दशा में रु 30,000
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर /स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर रु 75,000
- 2 आंख या 2 हाथ /पैर या एक आंख व एक हाथ/ पैर की क्षति होने पर रु 75,000
- एक आंख व एक हाथ/ पैर की क्षति होने पर रु 37,500
छात्रवृत्ति लाभ
रु 100 प्रति छात्र /छात्रा प्रतिमाह के आधार पर प्रतिवर्ष रु 1200 प्रति छात्र किन्तु अधिकतम 4 वर्ष तक देय।
बीमित व्यक्ति के बच्चों को छात्रवृत्ति
बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत अधिकतम 2 बच्चों को देय।
छात्रवृत्ति प्रक्रिया
छात्रवृत्ति हेतु कोई प्रीमियम देय नहीं है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय के संस्था प्रधान बीमित व्यक्ति के छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन फार्मों को पूर्ण कराकर सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम सेवक /विकास अधिकारी /नगर निकाय के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भिजवायेंगे।
उक्त कार्यकारी एजेंसियों द्वारा चयनित छात्रों की सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत करने पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान सम्बन्धित पंचायत समिति /नगर निकाय के माध्यम से किया जायेगा।
छात्रवृत्ति योजना में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र (अनुलग्नक 3,4,5) संलग्न हैं।
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन:
- पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करिए|
- इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद का पन्नाधाय योजना लिंक दिखाई देगा|
- उस लिंक पर क्लिक करिए|
- उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक से भरिए|
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए|
इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के दूरभाष नं. 0141-2747057, 2743761 तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के दूरभाष नं. 0141-2226639, 2226627 पर सम्पर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/ स्थानीय निकाय विभाग /भारतीय जीवन बीमा निगम/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क करें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/ 1, अम्बेडकर भवन
राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
वेबसाइटः www.sje.rajasthan.gov.in
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