Prasuti Sahayata Yojana MP Form| मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना | prasuti sahayata yojana mp online | : माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्यप्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों की महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना MP शुरू की है। योजना के तहत महिला श्रमिक को गर्भावस्था के अंतिम तीन महिनों में उसको मिलने वाली तनख्वाह का आधा यानी वेतन का पचास प्रतिशत भुगतान प्रसूति हितलाभ के रुप में किया जाता है।
इसके अलावा प्रसूति के बाद एक हजार रुपये की राशि भी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रुप में संबंधित महिला निर्माण श्रमिक को दी जाती है। यही नहीं प्रसूति सहायता योजना का लाभ उठाने वाली महिला श्रमिक के पति को भी 15 दिन का पितृत्व प्रसूति हितलाभ दिया जाता है। योजना का लाभ उठाने वाली महिला श्रमिक और उसके पति का पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है।
MP Prasuti Sahayata Yojana | प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश की हिताधिकारी महिला श्रमिक के प्रसूति के दौरान बीमारी या अन्य चिकित्सीय जटिलता होने पर उसे अधिकतम एक माह तक अतिरिक्त अवधि के लिए प्रसूति हितलाभ सुविधा भी प्रदान की जाती है।
ऐसी महिला को प्रसूति हितलाभ के अतिरिक्त आधे वेतन के बराबर अधिकतम एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से किया जाता है। प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति हितलाभ और प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को किया जाता है।
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना
इस योजना के तहत, गर्भावस्था के दौरान तीन महीनों में महिला श्रमिकों को वेतन का आधा वेतन, यानी पचास प्रतिशत वेतन लाभार्थी लाभ के रूप में बच्चों के जन्म पर दिया जाता है।
इसके अलावा, प्रसव के बाद,महिला श्रमिकों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में एक हजार रूपये की राशि भी दी जाती है। इतना ही नहीं, मातृत्व लाभ योजना का लाभ ले रही एक महिला कार्यकर्ता के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ दिया जाता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, पति-पत्नी दोनों ही एक पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता होने चाहियें।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लाभ:
इस योजना का लाभ अधिकतम तीन प्रसूति तक देय है! 45 दिन का न्यूनतन वेतन पंजीकृत महिला श्रमिको हेतु, तथा 1400 रू. पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं 1000 रू. शहरी क्षेत्र के लिये तथा 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु।
सहायता 3 बच्चो तक सीमित (प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर) आवेदन प्रसूति से 60 दिवस के भीतर सिविल सर्जन /खंड चिकित्सा अधीकारी एवम स्वास्थ अधीकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है!
- इस योजना के तहत, गर्भावस्था के पिछले तीन महीनों में महिला श्रमिकों को वेतन का आधा वेतन, यानी पचास प्रतिशत वेतन बच्चों के लाभार्थी लाभ के रूप में दिया जाता है।
- प्रसव के बाद, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में संबंधित महिला निर्माण कर्मचारी को एक हजार रूपये की राशि भी दी जाती है।
- मातृत्व लाभ योजना का लाभ ले रही एक महिला कार्यकर्ता के पति को भी 15 दिनों के पितृत्व प्रसव लाभ।
- मातृत्व सहायता योजना की महिला लाभार्थी की डिलीवरी के दौरान बीमारी या अन्य चिकित्सीय जटिलता के कारण एक महीने की अधिकतम अवधि के लिए मातृत्व लाभ सुविधा प्रदान की जाती है।
- इस तरह गर्भवती महिलाओं के आधे वेतन के अनुसार अधिकतम प्रति माह एक हजार रुपए की दर से दिया जाता है।
- SOT के दौरान लाभार्थी महिला कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु की तिथि तक वितरण लाभ और प्रसव व्यय की प्रतिपूर्ति उसके परिवार के सदस्यों के लिए की जाती है।
प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश पात्रता मानदंड और शर्तें:
- मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने वाली निर्माण श्रमिक महिलाओं का पहचान पत्र आवश्यक है।
- प्रसव के समय महिला लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- मातृत्व लाभ केवल दो बच्चों के जन्म के लिए दिया जाता है।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना फॉर्म |आवेदन:
मातृत्व लाभ योजना के लाभों को प्राप्त करने की इच्छुक महिला श्रमिकों को प्रसव की तारीख से छह सप्ताह पहले स्थानीय श्रमिक कार्यालय में आवेदन करना होगा। यदि किसी कारण से आवेदन समय पर जमा नहीं किया जा सका तो इसे तत्काल डिलीवरी या डिलीवरी के तुरंत बाद जमा करना होगा।
प्रसव के दो महीने के बाद प्रस्तुत आवेदनों पर कोई ब्याज लाभ नहीं दिया जाता है। लाभार्थी महिला के पक्ष में, मातृत्व लाभ तीन किश्तों में (चार सप्ताह तक) और स्थानीय श्रम कार्यालय या मध्य प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा दो किस्तों में प्रजनन चिकित्सा देखभाल के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है। यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या आप्लिकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इस सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपके सामने वेबसाइट का पेज खुल जायेगा उस पर आपको आप्लिकेशन फॉर्म लिखा हुआ दिखेगा उस पर क्लिक करें और फॉर्म डाउनलोड करें।
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